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झारखण्ड सरकार ने ई पास नियमों मे किया संशोधन

 झारखंड में 16 से 27 मई तक लागू किए गए स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के नियमों में कुछ बदलाव किए गए हैं। परिवहन विभाग की ओर से जारी इस आदेश में पहले के नियमों में संशोधन करते हुए शव यात्रा में शामिल होने तथा चिकित्सा उदेश्य से बाहर निकलने वालों को ई-पास से छूट दी गई।

आदेश के मुताबिक शव यात्रा में होने, चिकित्सा उदेश्यों तथा इससे संबंधित कार्यों जैसे चिकित्सीय जांच, शारीरिक जांच के लिए, वैक्सीनेशन के लिए, मरीजों को हॉस्पिटल जाने-आने के लिए ई-पास की जरूरत नहीं होगी। वहीं, इसके अलावा अनुमति प्राप्त सामग्रियों को खरीदने के लिए तीन घंटे की वैधता वाला ई-पास बना सकते हैं। इसे सुबह 6 से दोपहर 3 बजे के बीच प्राप्त किया जा सकता है।

किस कैटेगरी के लिए कितने दिन तक वैलिड रहेगा पास

1. पीडीएस डीलर- 27 मई तक सुबह छह बजे से शाम तीन बजे तक

2. पेट्रोल पंप/सीएनजी/एलपीजी आउटलेट के मालिक और कर्मचारी- 27 मई तक
3. सब्जी विक्रेता, फल विक्रेता, दुध विक्रेता, मिठाई विक्रेता, खाद्य विक्रेता- 27 मई तक सुबह छह बजे से शाम तीन बजे तक

4. होटल/रेस्टोरेंट/ढाबा विक्रेता के मालिक और कर्मचारी- 27 मई

5. ट्रांस्पोर्ट/लाजेस्टिक/वेयरहाउस सर्विस में काम करने वाले लोग- 27 मई

6. खदान से जुड़े लोग- 27 मई तक

7.निर्माण क्षेत्र से जुड़े लोग- 27 मई तक

8. औद्योगिक क्षेत्र में काम करने वाले लोग- 27 मई तक

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