logo

फतेहगंज पश्चिमी क्षेत्र में चला बीडीए का बुलडोजर तीन अवैध कालोनियां ध्वस्त, दो निर्माण सील

फतेहगंज पश्चिमी क्षेत्र में चला बीडीए का बुलडोजर तीन अवैध कालोनियां ध्वस्त, दो निर्माण सील

बरेली। बीडीए की प्रवर्तन टीम ने मंगलवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए थाना फतेहगंज पश्चिमी क्षेत्र में तीन अवैध कालोनियों को ध्वस्त कर दिया और दो निर्माणों को सील कर दिया। ये सभी निर्माण बिना प्राधिकरण की स्वीकृति के किए जा रहे थे।
बीडीए के अनुसार थाना फतेहगंज पश्चिमी के ग्राम चिटौली में तीन अलग-अलग व्यक्तियों द्वारा बिना मानचित्र स्वीकृति के अवैध रूप से कालोनियों का निर्माण और विकास कार्य किया जा रहा था।
ध्वस्त की गई अवैध कालोनियां में पप्पू द्वारा ग्राम चिटौली में लगभग 2500 वर्गमीटर क्षेत्रफल में सड़क, बाउंड्रीवाल और भूखंडों का चिन्हांकन कर विकसित की जा रही अवैध कालोनी, शिव अवतार शर्मा द्वारा लगभग 3000 वर्गमीटर क्षेत्रफल में किए जा रहे अवैध बाउंड्रीवाल और भूखंड चिन्हांकन का कार्य तथा इन्द्रजीत द्वारा लगभग 6000 वर्गमीटर क्षेत्रफल में किए जा रहे अवैध निर्माण/विकास कार्य थे।
सील किए गए निर्माणों में दौलत राम गुप्ता द्वारा थाना फतेहगंज पश्चिमी क्षेत्र में बिना मानचित्र स्वीकृति के व्यावसायिक निर्माण तथा राजेश सिंह पुत्र अशोक सिंह द्वारा बिना स्वीकृति के आवासीय एवं व्यावसायिक निर्माण को सील किया गया।
इस पूरी कार्रवाई को अवर अभियंता संदीप कुमार, सहायक अभियंता धर्मवीर सिंह तथा प्रवर्तन टीम ने संयुक्त रूप से अंजाम दिया। कार्रवाई उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम-1973 की सुसंगत धाराओं के अंतर्गत की गई।
बीडीए ने आम नागरिकों को सचेत करते हुए कहा है कि कोई भी व्यक्ति बिना मानचित्र स्वीकृत कराए प्लॉटिंग या निर्माण कार्य न करे। ऐसा करना पूरी तरह अवैध है और ऐसी स्थिति में प्राधिकरण को ध्वस्तीकरण की कार्रवाई करने का अधिकार है। भवन या भूखंड खरीदने से पहले खरीदारों को सलाह दी गई है कि वे बरेली विकास प्राधिकरण से मानचित्र स्वीकृति की जानकारी अवश्य प्राप्त करें, ताकि भविष्य में किसी भी प्रकार की कानूनी कार्रवाई या परेशानी से बचा जा सके। प्राधिकरण ने यह भी स्पष्ट किया कि अवैध निर्माण कराने वालों के विरुद्ध आगे भी कड़ी और प्रभावी कार्रवाई जारी रहेगी।

18
629 views