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यूपी में सार्वजनिक ज़मीनों से 90 दिन में हटाए अवैध कब्जा

📰 उत्तर प्रदेश सरकार का बड़ा ही सराहनीय कदम #हाईकोर्ट के आदेश के साथ स्पष्ट— 90 दिनों में हटें सभी सरकारी भूमि पर के अतिक्रमण

उत्तर प्रदेश में ग्राम पंचायतों की भूमि पर वर्षों से चल रहे अतिक्रमण के खिलाफ अब बड़ी कार्रवाई तय हो गई है।
हाईकोर्ट ने अपने स्पष्ट और सख्त आदेश में कहा है कि —
👉 राज्य की सभी ग्राम पंचायतों में सरकारी भूमि, चारागाह, तालाब, खेल मैदान, स्कूल, मंदिर और सार्वजनिक उपयोग की जमीनों पर रास्ते आदि में किए गए सभी अतिक्रमण 90 दिनों के भीतर हटाए जाएं।
कोर्ट ने आगे यह भी निर्देश दिया है कि यदि किसी भी स्तर पर ग्राम प्रधान, सचिव, राजस्व अधिकारी, लेखपाल या अन्य जिम्मेदार अधिकारी इस आदेश के पालन में लापरवाही या हीला-हवाली करते पाए जाते हैं, या किसी की शिकायतों के बाद भी उस को गम्भीरता से न लेते हुये कोई कार्यवाही नहीं हुई तो उन पर भी तुरंत विभागीय और दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।
या उन्हें तत्काल प्रभाव से मुक्त किया जाये
यह आदेश न केवल सरकारी भूमि की सुरक्षा के लिए है, बल्कि ग्रामीण विकास और पारदर्शिता की दिशा में एक निर्णायक कदम माना जा रहा है।
क्योंकि सरकारी भूमि पर अतिक्रमण के कारण ग्राम समाज के साझा संसाधन जैसे तालाब, खेल के मैदान, सामुदायिक भवन रास्ते और गौशालाएँ लगातार नष्ट होते जा रहे थे। अब इस आदेश से ग्रामीणों में नई उम्मीद जगी है कि गांवों की जमीनें फिर से अपने असली रूप में लौटेंगी और सार्वजनिक उपयोग के लिए सुरक्षित रहेंगी।
हाईकोर्ट का यह आदेश स्पष्ट संदेश देता है — “सरकारी जमीन जनता की है, किसी की निजी जागीर नहीं।”
अब देखना होगा कि प्रशासनिक स्तर पर इस आदेश को कितनी गंभीरता और तत्परता से लागू किया जाता है।

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