
MP में भोपाल, विदिशा और ग्वालियर में कार्बाइड पाइप गन बेचने और खरीदने पर लगी रोक।
मध्य प्रदेश में दिवाली के दौरान प्रतिबंधित कार्बाइड गन से हुए हादसे में 14 बच्चों की आंखों की रोशनी हमेशा के लिए चली गई।*
रिपोर्ट के मुताबिक, मध्य प्रदेश में कम से कम 14 बच्चों ने इन बैन की गई कार्बाइड गनों का इस्तेमाल करते हुए अपनी हमेशा के लिए आंखों की रोशनी खो दी।
ये गन दरअसल जुगाड़ से बनाए गए विस्फोटक होते हैं, जिनसे पिछले तीन दिनों में 122 से ज्यादा बच्चों की आंखों में चोट आई है। स्वास्थ्य अधिकारियों के मुताबिक, राज्यभर में 300 मामले दर्ज किए गए हैं, जिनमें से सिर्फ भोपाल में ही 186 केस सामने आए हैं इनमें कॉर्निया जलने और रेटिना को नुकसान जैसे गंभीर चोटें शामिल हैं, जो रासायनिक धमाकों से हुईं। MP में भोपाल, विदिशा और ग्वालियर में कार्बाइड पाइप गन बेचने और खरीदने पर लगी रोक।
*भोपाल जिले में कार्बाइड गन के उपयोग पर प्रतिबंध लगाया गया*
कोई भी व्यक्ति/संगठन/व्यापारी लोहे, स्टील या पीवीसी पाइपों में विस्फोटक सामग्री भरकर अत्यधिक ध्वनि उत्पन्न करने वाले प्रतिबंधित पटाखों, आतिशबाजी और अवैध रूप से संशोधित पटाखों (कार्बाइड गन) का निर्माण, भंडारण, विक्रय या क्रय नहीं करेगा। लोहे, स्टील या पीवीसी पाइपों में विस्फोटक सामग्री भरकर अत्यधिक ध्वनि उत्पन्न करने वाले किसी भी प्रकार के अवैध रूप से प्रतिबंधित पटाखों, आतिशबाजी, अवैध रूप से संशोधित पटाखों (कार्बाइड गन) का विक्रय, वितरण या प्रदर्शन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।