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आपका पैन कार्ड काम कर रहा है न?

कुछ छोटी-छोटी गलतियों से आपका पैन कार्ड निष्क्रिय हो सकता है। यहां जानिए किन गलतियों से बचना बहुत जरूरी है।
वर्तमान में पैन कार्ड एक आवश्यक पहचान पत्र बन चुका है। बैंक खाता खोलने से लेकर आयकर रिटर्न (ITR) फाइलिंग करने तक, हर वित्तीय काम इसके बिना अधूरा है।
हाल ही में कई लोगों को यह जानकर झटका लगा कि उनका पैन कार्ड निष्क्रिय हो गया है। ऐसे पैन से न आईटीआर फाइल हो पाता है, न ही बैंक का लेन-देन। इस परेशानी से बचने का सबसे आसान तरीका है, समय-समय पर अपने पैन की स्थिति जांचते रहना।

****कैसे जानें पैन कार्ड का स्टेटस****

• आयकर विभाग की वेबसाइट 'www.incometax.gov.in' पर जाएं|
•Verify Your PAN' विकल्प पर क्लिक करें।
•अपना पैन नंबर, जन्मतिथि और मोबाइल नंबर दर्ज करें।
•मोबाइल पर आए OTP को डालें और सबमिट करें।
•स्क्रीन पर तुरंत दिखेगा कि आपका पैन एक्टिव है या इन-एक्टिव।

****अगर पैन निष्क्रिय निकले तो क्या करें?****

आमतौर पर पैन इनएक्टिव तब होता है जब ये आधार से लिंक नहीं होता या सही जानकारियां (जैसे- नाम, जन्मतिथि, फादर का नाम और आय आदि से संबंधित जानकारियां) दी गई जानकारी सही नहीं होती।
'https://www.incometax.gov.in/iec/foportal' पर जाकर PAN-Aadhaar लिंकिंग प्रक्रिया पूरी करें। इसके लिए 1,000 रुपये का शुल्क देना होगा। कुछ दिनों में पैन कार्ड फिर एक्टिव हो जाएगा।

ध्यान रखें...
आधार व पैन में नाम या जन्मतिथि अलग-अलग हो तो लिंकिंग प्रक्रिया असफल हो सकती है। इसलिए पहले इन्हें सुधार लें।

****निष्क्रिय होने पर नुकसान****

•ITR दाखिल नहीं कर पाएंगे।
•बैंक खाता खोलना, लोन लेना या 50,000 रु. से ज्यादा की लेन-देन रोक दी जाएगी।
•TDS कटौती के लिए पैन का उपयोग न होने पर टैक्स ज्यादा कटेगा।
इसलिए पैन कार्ड निष्क्रिय हो गया है या अपने पैन कार्ड की स्थिति चेक करते रहिए।

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