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*मतदाता सूची पुनरीक्षण: नाम जोड़ने की ऑनलाइन प्रक्रिया अब और सुगम*



रीवा 28 अक्टूबर 2025. मध्यप्रदेश में आगामी चुनावों के लिए भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार चल रहे मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम ने डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से नागरिक सुविधाओं को विस्तार दिया है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार अब पात्र नागरिक घर बैठे ही ऑनलाइन माध्यम से मतदाता सूची में अपना नाम सम्मिलित करवा सकते हैं। इस प्रक्रिया के तहत एक जनवरी 2026 की स्थिति में 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके अर्हता प्राप्त नागरिक सीधे वोटर्स सर्विस पोर्टल पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। पोर्टल पर सर्वप्रथम पंजीकरण (साइन-अप) करना अनिवार्य है, जिसके उपरांत नए मतदाता के पंजीकरण हेतु प्ररूप 6 ऑनलाइन उपलब्ध है। आवेदकों को फॉर्म 6 में समस्त व्यक्तिगत विवरण, जिसमें नाम, पते का पूर्ण विवरण, और जन्मतिथि शामिल है, सटीक रूप से भरना होगा। इस चरण में, अनिवार्य सहायक दस्तावेज़ों जैसे पासपोर्ट साइज़ फोटोग्राफ, वैध आयु प्रमाण और निवास प्रमाण की स्कैन की गई प्रतियाँ अपलोड करना आवश्यक है। उल्लेखनीय है कि आधार कार्ड जैसे दस्तावेज़ों का उपयोग पहचान और पते के प्रमाण के रूप में किया जा सकता है। सफल आवेदन जमा होने पर, आवेदक को एक विशिष्ट संदर्भ संख्या प्राप्त होगी। यह संख्या आवेदन की स्थिति को ऑनलाइन ट्रैक करने के लिए महत्वपूर्ण है। निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट किया है कि भले ही आवेदन ऑनलाइन जमा किया जाए, संबंधित क्षेत्र के बूथ लेवल अधिकारी द्वारा भौतिक सत्यापन की प्रक्रिया भी संपन्न की जाएगी, ताकि मतदाता सूची की शुद्धता और विश्वसनीयता सुनिश्चित की जा सके। यह डिजिटल पहल मतदाता पंजीकरण को पारदर्शी, तीव्र और नागरिकों के लिए अत्यधिक सुविधाजनक बनाने की दिशा में एक सशक्त कदम है।

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