
बाहर से आकर ठहरने वाले व्यक्तियों की सूचना संबंधित थाने में अवश्य दे,संदिग्ध रूप से निवासरत व्यक्तियों की पहचान कर कार्यवाही करें -कलेक्टर
💐 कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट डॉ. केदार सिंह ने राजधानी दिल्ली में हुए कार ब्लॉस्ट घटना को दृष्टिगत रखते हुए शहडोल जिले में किसी अप्रत्याशित घटना की रोकथाम हेतु आदेश जारी किया है। जारी आदेश में कहा गया है कि जिले में संचालित होटल,धर्मशाला,रैन बसेरा आदि में बाहर से आकर ठहरने वाले व्यक्तियों के संबंध में जिले की सीमा में बाहर से आने वाले व्यक्तियों, किरायेदार, श्रमिकों के पहचान पत्र व मोबाईल नम्बर प्राप्त कर होटल मालिक, धर्मशाला, रैन बसेरा द्वारा अनिवार्य रूप से सत्यापन कराया जाय,जिले के समस्त थाना प्रभारी अपने-अपने क्षेत्र अन्तर्गत सभी होटल, लॉज, धर्मशाला, रैनबसेरा आदि के संचालकों के नाम पता सहित सूची तैयार करेंगे।
होटल,लॉज, धर्मशाला रैनबसेरा आदि के संचालको का दायित्व होगा कि रुकने वाले व्यक्तियों की जानकारी परिचय पत्र, मोबाइल नंबर सहित संबंधित थाना प्रभारी को देगें, संबंधित थाना प्रभारी जिले की सीमा में बाहर से आने वाले व्यक्तियों किरायेदार, श्रमिकों का सत्यापन सतत रूप से करना सुनिश्चित करें, आम जनता द्वारा भीड़-भाड़ वाले क्षेत्र बस स्टैण्ड, रेलवे स्टेशन, बाजार शॉपिंग माल आदि में किसी भी संदिग्ध वस्तु, वाहन अथवा व्यक्ति हैं, तो इसकी सूचना पुलिस को दी जाय, जिला अन्तर्गत सभी अनुविभागीय दण्डाधिकारी, पुलिस विभाग के साथ टीम बनाकर होटल धर्मशाला,रैन बसेरा, व्यवसायिक संस्थानों की सतत जांच करें तथा संदिग्ध रूप से निवासरत व्यक्ति, किरायेदार की पहचान कर होटल, संस्थानों के मालिक के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।
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