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शादी का झांसा देकर नाबालिग का अपहरण और दुष्कर्म — फास्ट ट्रैक कोर्ट ने सुनाई 20 साल की सजा

बलौदाबाजार। पलारी थाना क्षेत्र के एक नाबालिग दुष्कर्म प्रकरण में फास्ट ट्रैक कोर्ट ने आरोपी को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। यह फैसला जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश गिर्जेश प्रताप सिंह की अदालत ने सुनाया।

मामले के अनुसार, छेरकापुर निवासी जान मिल्टन रात्रे ने 9 नवंबर 2024 को 15 वर्षीय नाबालिग लड़की को शादी का झांसा देकर अपहरण कर लिया था। आरोपी ने पीड़िता को 7 जनवरी 2025 तक अपने कब्जे में रखकर उसके साथ कई बार दुष्कर्म किया। पीड़िता के परिवार द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराए जाने के बाद पलारी पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध दुष्कर्म, अपहरण एवं पोक्सो एक्ट (POCSO Act) की धाराओं के तहत अपराध पंजीबद्ध किया।

पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए विवेचना पूरी कर न्यायालय में आरोप पत्र प्रस्तुत किया। मामले की विवेचना सहायक उप निरीक्षक राजेश सेन द्वारा की गई, जबकि न्यायालय में विशेष लोक अभियोजक निशा शर्मा ने प्रभावशाली पैरवी की।

साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर न्यायालय ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए कहा कि 15 वर्ष एक माह की नाबालिग के साथ इस प्रकार का कृत्य अत्यंत निंदनीय है और समाज में भय उत्पन्न करता है। अदालत ने आरोपी जान मिल्टन रात्रे को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है।

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