
आजम खान और बेटे अब्दुल्ला आजम को 'दो पैन कार्ड' मामले में 7-7 साल की जेल, यूपी की राजनीति में भूचाल
रामपुर (उत्तर प्रदेश): समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री आजम खान को एक बड़ा झटका लगा है। रामपुर की एक विशेष एमपी-एमएलए अदालत ने सोमवार को उन्हें और उनके बेटे, पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम को 'दो पैन कार्ड' से जुड़े धोखाधड़ी के मामले में दोषी ठहराते हुए सात-सात साल कैद की सज़ा सुनाई है।
न्यायालय ने दोनों नेताओं पर 50-50 हज़ार रुपये का ज़ुर्माना भी लगाया है। फैसला सुनाए जाने के तुरंत बाद, आजम खान और अब्दुल्ला आजम को पुलिस ने हिरासत में ले लिया और उन्हें दोबारा जेल भेजने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई।
क्या था मामला?
यह मामला अब्दुल्ला आजम के कथित तौर पर दो पैन कार्ड रखने से संबंधित है।
आरोप है कि अब्दुल्ला आजम ने साल 2017 में विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए अपनी न्यूनतम आयु छिपाने के उद्देश्य से दूसरा, फर्जी पैन कार्ड बनवाया था, जिसमें उनकी जन्मतिथि गलत दर्ज थी।
आजम खान पर अपने बेटे के लिए इस पूरे षड्यंत्र में शामिल होने का आरोप लगा था।
यह मुकदमा बीजेपी विधायक आकाश सक्सेना ने 2019 में दर्ज कराया था।
राजनीतिक असर
इस फैसले को उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बड़ी घटना (भूचाल) के रूप में देखा जा रहा है। आजम खान समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता हैं और पहले से ही कई कानूनी मामलों का सामना कर रहे हैं। यह सात साल की सज़ा आजम खान और उनके परिवार की राजनीतिक भविष्य के लिए एक बड़ा संकट पैदा कर सकती है, खासकर जनप्रतिनिधित्व कानून के तहत।
यह आजम खान के खिलाफ दर्ज 104 मुकदमों में से एक है, जिसमें अदालत ने अब तक उन्हें कई मामलों में सज़ा सुनाई है।