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सौतेली मा अपनी सौतेली बेटी के साथ मिलकर अपने पती की हत्या करके , सौतेले बेटे को जायदाद से बेदखल और जान से मारने की कोशिश कि..

महोदय, igrs प्रार्थना पत्र आवेदक मोहम्मद फरमान पुत्र स्वगीय मोहम्मद रहमान निवासी ग्राम पिपलावा आजमपुर थाना नौबत पुर जिला पटना बिहार के प्रार्थना पत्र की जांच मुष्झ उप निरी० द्वारा की गयी जांच के क्रम में आवेदक से जरिये दूरभाष वार्ता की गयी तो आवेदक द्वारा बताया गया कि एवं वह बर्तमान समय में अपनी ससुराल बिहार में है प्रकरण के सम्बन्ध में जानकारी की गयी बाद आवेदक से पूछताछ विपक्षीगण से संपर्क किया गया तो

विपक्षीगण चौकी उपस्थित आये पूछताछ की गयी तो ज्ञात हुआ कि आमान के पिता स्वर्गीय रहमान ने दो विवाह किया था। पहली पत्नी का नाम फरीदा जिससे दो बच्चे फरमान उम्र 25, शाहीन (पुत्री) उम्र 24 वर्ष है तथा दूसरी पत्नी रुकैयाबानो जिनसे बेटी वहीदा रहमान उम्र 15 वर्ष व मोहम्मद अरकान उम्र 13 वर्ष है। आवेदक के अपनी मर्जी से शादी कर लेना । आवेदक द्वारा बताया गया कि उसके पिता के दो मकान है उसके पिता मोहम्मद रहमान की मृत्यु वर्ष 2023 में हो जाने के बाद आवेदक की सौतेली मां ने आवेदक को अपने घर में रहने की अनुमति नही दी, आवेदक के पिता द्वारा बनाए गए दोनों मकानों पर आवेदक की सौतेली मां का कब्जा है। आवेदक उनसे अपने हिस्से के मकान को लेना चाहता है। जबकि विपक्षी द्वारा वार्ता करने पर ज्ञात हुआ कि आवेदक ने अपनी सौतेली माँ के खाते से कुछ स्पाए निकाल लिए है। जबकि आवेदक का कहना है कि यह पैसा उसकी सौतेली मां ने दिया था। उपरोक्त जांच से ज्ञात हुआ कि उक्त मामला मकान हिस्सेदारी को लेकर विवाद जो कि सिविल न्यायालय से संबंधित है। उभय पक्षों को अवगत कराया गया कि आप संपत्ति बंटवारे के संबंध में सिविल न्यायालय में बाद दायर कर प्रभावी पैरवी कर अनुतोष प्राप्त करें। रिपोर्ट सादर सेवा में प्रेषित है।

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