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उत्तराखंड में छह महीने तक हड़ताल पर रोक, सरकार ने जारी की अधिसूचना

देहरादून: राज्य में सरकारी सेवाओं के सुचारू संचालन और जनहित को ध्यान में रखते हुए उत्तराखंड सरकार ने अगले छह महीनों के लिए हड़ताल पर पूरी तरह रोक लगा दी है। बुधवार को कार्मिक सचिव शैलेश बगोली ने इस संबंध में आधिकारिक अधिसूचना जारी की।

अधिसूचना के अनुसार, यह निर्णय उत्तर प्रदेश अत्यावश्यक सेवाओं का अनुरक्षण अधिनियम, 1966 की धारा 3(1) के तहत लिया गया है, जो उत्तराखंड राज्य में भी लागू है। आदेश के तहत राज्याधीन सेवाओं में कार्यरत किसी भी कर्मचारी द्वारा आगामी छह माह तक किसी भी रूप में हड़ताल करना प्रतिबंधित रहेगा।

सरकार का कहना है कि यह कदम जनहित और आवश्यक सेवाओं को बाधित होने से बचाने के उद्देश्य से उठाया गया है, ताकि राज्य में प्रशासनिक और सार्वजनिक सेवाओं का संचालन प्रभावित न हो।

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