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बाल श्रम को लेकर अशोकनगर में हुई बड़ी कार्रवाई

जिला बाल श्रम टास्का फोर्स की टीम द्वारा जिया स्टील एंड फेब्रिकेशन, इफ्रा होटल एवं लक्की बेकरी का निरीक्षण कर की गई कार्यवाही
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जिला बाल श्रम टास्का फोर्स की टीम द्वारा बुधवार को नगर पालिका के पास विदिशा रोड पर स्थित जिया स्टील एंड फेब्रिकेशन, इफ्रा होटल एवं लक्की बेकरी पर निरीक्षण कर कार्यवाही की गई। इस दौरान 05 कुमार श्रमिक( 14 वर्ष से 18 वर्ष के बीच) एवं 01 बाल श्रमिक कार्यरत पाये गये। टीम ने नियोजक के विरूद्ध बाल एवं कुमार श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम 1986 के अंतर्गत प्रकरण दर्ज किया एवं बच्चों को बालश्रम से विमुक्त किया। विमुक्त कराये गये बालकों से होटल में सर्विस करने, प्ले्ट साफ करने आदि कार्य कराये जाना पाया गया। इसके साथ ही फैब्रिकेशन के नियोजन में कार्यरत बाल श्रमिक से उक्त अधिनियम की धारा 3 अनुसूची क में प्रतिबंधित नियोजन- धातुओं की घिसाई जो कि खतरनाक इलेक्ट्रानिक मशीन से की जा रही थी।
जिला बालश्रम टास्क फोर्स की टीम में श्रम विभाग से जिला सहा. श्रम अधिकारी श्रीमती सुरभि रघुवंशी, महिला एवं बाल विकास से संरक्षण अधिकारी आशीष शर्मा, शिवकुमार नरवरिया, विशेष किशोर पुलिस ईकाई से मनोज कुमार रजक एवं जस्ट राइट फॉर चिल्ड्रन, विदिशा सोसल वेलफेयर ऑर्गनाइजेशन से विपिन रघुवंशी (ड्रिस्ट्रिक कॉडिनेटर), रघुकुल सेवा समिति से मनीष रघुवंशी, जय गुरुदेव संस्थान से हरवेंद्र शर्मा कार्यवाही के दौरान मौजूद रहे।
उल्लेवखनीय है कि बाल एवं कुमार श्रम अधिनियम 1986 की धारा 3 एवं धारा 3 (ए) के उल्लंघन की स्थिति में यदि बाल या किशोर नियोजन पाया जाता है तो संबंधित नियोजक के विरूद्ध 50,000 रूपये तक का जुर्माना एवं 2 वर्ष तक कारावास या दोनो से दण्डितत किया जाने का प्रावधान है।
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