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जिला बाल सुरक्षा अधिकारी की अगुवाई में बाल विवाह रोकथाम अभियान जारी

लुधियाना, 06 दिसंबर 2025 – जिला बाल सुरक्षा अधिकारी की अगुवाई में बाल विवाह की रोकथाम को लेकर जिला भर में जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इस विशेष मुहिम के तहत श्री बालाजी प्रेम आश्रम, गांव खंडूर, गांव रूड़का, नई दाना मंडी, मॉडल टाउन और सरकारी हाई स्कूल फील्ड गंज तथा खेड़ी–झमेड़ी में स्कूली बच्चों को जागरूक किया गया।

जिला बाल सुरक्षा अधिकारी रश्मि ने जानकारी देते हुए बताया कि सामाजिक सुरक्षा एवं महिला व बाल विकास विभाग, पंजाब, चंडीगढ़ द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार 27 नवंबर 2024 से 08 मार्च 2026 तक विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसके अंतर्गत जिले के विभिन्न स्कूलों में बच्चों को बाल विवाह के दुष्परिणामों के बारे में जागरूक किया जा रहा है।

उन्होंने स्पष्ट किया कि कानून के अनुसार लड़की की शादी की न्यूनतम आयु 18 वर्ष और लड़के की 21 वर्ष निर्धारित है। यदि कोई परिवार इससे कम उम्र में बच्चों की शादी करवाता पाया जाता है, तो परिवार के सदस्यों पर 1 लाख रुपये का जुर्माना तथा 2 साल की सजा का प्रावधान है।

साथ ही विवाह करवाने में शामिल पक्ष—जैसे मैरिज पैलेस संचालक, हलवाई, टेंट हाउस, पंडित–पुजारी, गुरुद्वारा में आनंद कारज करवाने वाले ग्रंथी, प्रिंटिंग प्रेस, बैंड पार्टी, सजावट करने वाले आदि—के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी।

उन्होंने बताया कि जिला प्रशासन के सख्त निर्देशों के तहत जब भी कोई व्यक्ति शादी की बुकिंग करवाने आता है, तो संबंधित पक्ष को लड़के और लड़की की उम्र की सही वेरिफिकेशन करना अनिवार्य है।

अभियान में इस अवसर पर वरिंदर सिंह (जिला प्रोग्राम ऑफिस), रीतू सूद, सान्जना कुमारी (जिला बाल सुरक्षा यूनिट), किरणदीप कौर और प्राभजोत कौर (चाइल्डलाइन) भी उपस्थित रहे।

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