logo
Select Language
Hindi
Bengali
Tamil
Telugu
Marathi
Gujarati
Kannada
Malayalam
Punjabi
Urdu
Oriya

तीन बार ट्रैफिक नियम तोड़ने पर लाइसेंस जब्त, नाम होगा सार्वजनिक; ट्रेनिंग के बाद ही मिलेगी राहत 🚦

तीन बार ट्रैफिक नियम तोड़ने पर लाइसेंस जब्त, नाम होगा सार्वजनिक; ट्रेनिंग के बाद ही मिलेगी राहत

बिहार में सड़क सुरक्षा को लेकर सरकार ने सख्त कदम उठाया है। नए प्रावधान के तहत अगर कोई चालक तीन से अधिक बार ट्रैफिक नियम तोड़ते पकड़ा गया, तो उसका ड्राइविंग लाइसेंस जब्त कर लिया जाएगा और उसकी पहचान व विवरण विभागीय वेबसाइट पर सार्वजनिक किए जा सकते हैं। लाइसेंस तभी वापस मिलेगा, जब चालक एक महीने की अनिवार्य ट्रैफिक ट्रेनिंग पूरी कर उसका प्रमाणपत्र जमा करेगा।

परिवहन विभाग हर ज़िले के DTO कार्यालय में विशेष ट्रैफिक ट्रेनिंग सेंटर स्थापित कर रहा है, जहां सूचीबद्ध चालकों को प्रशिक्षण लेना अनिवार्य होगा। कोर्स पूरा होने के बाद ही लाइसेंस दोबारा जारी करने पर विचार किया जाएगा।

आँकड़ों के मुताबिक बिहार ट्रैफिक नियम उल्लंघन मामलों में देश में करीब 10वें स्थान पर है। इस वर्ष 1 जनवरी से 13 दिसंबर के बीच 30 लाख से अधिक चालान काटे गए, जिनमें 5.86 लाख परिवहन विभाग और 24.22 लाख ट्रैफिक पुलिस ने किए।

इस सख्ती का उद्देश्य सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाना और आदतन नियम तोड़ने वालों पर लगाम लगाना है। तेज रफ्तार, रेड लाइट जंप, ज़िगज़ैग ड्राइविंग, ओवरलोडिंग, बिना हेलमेट/सीट बेल्ट और गलत दिशा में वाहन चलाने जैसे उल्लंघनों पर विशेष कार्रवाई होगी। प्रशासन को उम्मीद है कि लाइसेंस ज़ब्ती, सार्वजनिक पहचान और अनिवार्य ट्रेनिंग से ड्राइवरों में जिम्मेदारी बढ़ेगी।

#BiharNews
#TrafficRules
#DrivingLicense
#RoadSafety
#TrafficPolice
#BiharTransport
#LicenseSeizure
#TrafficViolation
#PublicSafety
#BreakingNews

43
1935 views

Comment