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उत्तराखंड में जून तक लागू रहेगा कोरोना कर्फ्यू

राज्य में 1 जून तक लागू रहेगा कोरोना कर्फ्यू
अब 8 से 11 बजे के बीच खुलेंगी आवश्यक सेवाओं की दुकानें

देहरादून। उत्तराखंड में कोविड-19 संक्रमण की रोकथाम के लिए राज्य सरकार ने प्रदेश में कोविड कर्फ़्यू को आगामी 1 जून तक बढ़ाने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत के निर्देशों के बाद राज्य सरकार ने यह फैसला लिया है। 

शासकीय प्रवक्ता कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने बताया कि प्रदेश में कोविड कर्फ़्यू को 1 जून तक बढ़ा दिया गया है। उन्होंने बताया कि व्यापारियों की मांग के अनुरूप मुख्यमंत्री के साथ विमर्श के बाद बाजार खुलने के समय को 7 से 10 के बजाए सुबह 8 बजे से 11 बजे तक खोलने का निर्णय लिया गया है। जिसमें पूर्व की भाँति आवश्यक सेवाओं दूध, मीट मछली, फल, सब्जी की दुकानें खोली जा सकेगी।

उन्होंने बताया कि राशन और किराने की दुकानों हेतु आम जनता को 28 मई को सुबह 8 बजे से दोपहर 12 बजे तक आवश्यक वस्तुओं के क्रय हेतु आवाजाही में छूट रहेगी। सुबोध उनियाल ने कहा कि पिछले कई दिनों से कोविड का ग्राफ प्रदेश में कम होता हुआ दिख रहा है, लेकिन अपने स्तर से सरकार पूरी तरीके से इसकी रोकथाम में जुटी हुई है।

श्री उनियाल ने कहा कि प्रदेश के नागरिकों की सुरक्षा ही सरकार के सबसे पहली प्राथमिकता है। लिहाजा भविष्य में कोरोना आंकड़ों में कमी आएगी तो तात्कालिक परिस्थितियों के अनुसार कोविड में ढील दी जा सकेगी।

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