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लीगल एड डिफेंस काउंसिल बरेली द्वारा पुलिस रिमांड अर्जी को कराया गया खारिज

⚖️ लीगल अपडेट: *बरेली* कोर्ट ने पुलिस रिमांड की अर्जी खारिज कर अभियुक्त को रिहा करने का दिया आदेश ⚖️
बरेली की ACJM-5 कोर्ट ने थाना सी.बी. गंज पुलिस की कार्यप्रणाली पर कड़ी टिप्पणी करते हुए अभियुक्त की 14 दिन की रिमांड अर्जी को निरस्त कर दिया है।
मुख्य बिंदु:
* मामला: मु.अ.सं. 564/2025 (आर्म्स एक्ट), थाना सी.बी. गंज।
* मजबूत पैरवी: असिस्टेंट लीगल एड डिफेंस काउंसिल (ALADC) सैय्यद समीर अहमद ने रिमांड का पुरजोर विरोध किया।
* कानूनी तर्क: अधिवक्ता ने अदालत को बताया कि पुलिस ने गिरफ्तारी मेमो में 'गिरफ्तारी के कारण' (Column 13) खाली छोड़ दिया था, जो कि अनुच्छेद 21 और 22(1) का सीधा उल्लंघन है।
* कोर्ट का फैसला: माननीय न्यायालय ने पुलिस की लापरवाही को गंभीरता से लेते हुए रिमांड अर्जी खारिज की और अभियुक्त नवाब को तत्काल रिहा करने का आदेश जारी किया।
माननीय न्यायालय ने इस संबंध में आवश्यक कार्यवाही हेतु SSP बरेली को भी आदेश की प्रति भेजने के निर्देश दिए हैं।

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