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झारखंड में PESA नियमावली मंजूर अब अनुसूचित जिलों में जमीन अधिग्रहण से पहले ग्राम सभा की सहमति अनिवार्य होगी।

📌 कैबिनेट का बड़ा फैसला | PESA नियमावली को मंज़ूरी

📍 रांची
🗓️ 24 दिसंबर 2025

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⚖️ झारखंड में PESA नियमावली मंजूर
👉 अब अनुसूचित जिलों में जमीन अधिग्रहण से पहले ग्राम सभा की सहमति अनिवार्य होगी।

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🔍 मुख्य बातें (क्या बदलेगा?)

🔹 स्वशासन को मज़बूती

भूमि, खनिज और जल प्रबंधन का अधिकार ग्राम सभा के हाथ में

🔹 जमीन अधिग्रहण पर नई शर्त

किसी भी परियोजना से पहले ग्राम सभा की स्पष्ट सहमति जरूरी

🔹 स्थानीय संसाधनों पर नियंत्रण

खनन, जल स्रोत और विकास योजनाओं में स्थानीय निर्णय सर्वोपरि

🔹 कानून लागू होने का दायरा

अनुसूचित जिलों में प्रभावी रूप से लागू होगा PESA कानून

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🧾 ग्राम सभा की भूमिका

✔️ जमीन अधिग्रहण पर सहमति/असहमति
✔️ खनिज व जल संसाधनों के उपयोग पर निर्णय
✔️ स्थानीय विकास योजनाओं की मंजूरी
✔️ परंपरागत अधिकारों और संसाधनों की रक्षा

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🎯 निष्कर्ष

⚠️ यह फैसला

आदिवासी स्वशासन को सशक्त करेगा

स्थानीय समुदाय की सहमति को कानूनी ताकत देगा

विकास में जनभागीदारी सुनिश्चित करेगा

अब सभी की निगाहें इस नियमावली के प्रभावी क्रियान्वयन पर टिकी हैं।

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