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*नानपारा में वक्फ प्रॉपर्टी व सरकारी ज़मीन पर कब्जे का मामला गरमाया* नानपारा, बहराइच: सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड द्वारा संचालित वक्फ संख्या 50 की प्रॉप

*नानपारा में वक्फ प्रॉपर्टी व सरकारी ज़मीन पर कब्जे का मामला गरमाया*

नानपारा, बहराइच: सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड द्वारा संचालित वक्फ संख्या 50 की प्रॉपर्टी वक्फ दरगाह गौसिया ईमारत व हाल व आराज़ी जो वक्फ बोर्ड में दर्ज है।पर राहत जनता इंटर कॉलेज के प्रबंधक मैनेजर अरशद खान द्वारा कब्जा करने का मामला तूल पकड़ गया है। वक्फ बोर्ड के सचिव अब्दुल ख़बीर ने जिलाधिकारी जनपद बहराइच, जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी जनपद बहराइच, व उप जिलाधिकारी नानपारा को दिए गए प्रार्थना पत्र में आरोप लगाया है कि अरशद खान ने वक्फ प्रॉपर्टी पर अवैध कब्जा कर रखा है और सरकारी जमीन पर दुकान बनाई जा रही है।

*क्या है मामला?*

- वक्फ संख्या 50 की प्रॉपर्टी पर राहत जनता इंटर कॉलेज के प्रबंधक मैनेजर अरशद खान ने कब्जा कर रखा है।
- उपनगर पालिका में दर्ज 1964-65 नकल में 12 बिस्वा सरकारी जमीन पर दुकान बनाई गई है।
- दुकान मुकम्मल होने के बाद बाउंड्री गिरा दी गई। दुकान सामने आ गई है। तब दिनांक 19/09/2025
सचिव अब्दुल खबीर और मोहल्ला वासियों ने जिलाधिकारी, उपजिलाधिकारी, अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद नानपारा को शिकायती पत्र दिया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई।
- विपक्षी अरशद खान ने बहराइच दीवानी न्यायालय में फर्जी तरीके से सिविल सूट वाद दायर किया, अपने कॉलेज की जमीन, उप नगर पालिका की जमीन जिस पर स्थगन आदेश हो गया है। जिसकी सुनवाई दिनांक 17/02/2026 को होनी है।
सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड वक्फ संख्या 50 कमेटी नानपारा सचिव सै0अब्दुल खबीर का कहना है
- मौके की जांच कराकर आवश्यक कार्रवाई की जाए।
- स्थगन आदेश के बावजूद दुकान बनाने पर रोक लगाई जाए।
- वक्फ प्रॉपर्टी को अवैध कब्जे से मुक्त कराया जाए। रिपोर्टर Mohd Younus ansari UFT

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