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बड़वानी में PDS भवन विवाद: हाईकोर्ट ने कलेक्टर-CEO पर जारी किए 5 हजार के जमानती वारंट

बड़वानी, 7 फरवरी 2026: जनपद पंचायत ठीकरी के ग्राम चकेरी में शासकीय भूमि पर PDS भवन निर्माण को लेकर चला आ रहा विवाद अब इंदौर हाईकोर्ट पहुंच गया है। कोर्ट ने कलेक्टर जयती सिंह और जिला पंचायत CEO काजल जावला के खिलाफ 5 हजार रुपये के जमानती जमानती वारंट जारी कर दिए हैं। यह मामला प्रशासनिक लापरवाही को उजागर कर रहा है।पूरा मामला क्या है?तहसील अंजड़ के सर्वे नंबर 151 पर NVDA से संबंधित शासकीय भूमि पर PDS भवन का निर्माण हो रहा था। स्थानीय निवासी राजेंद्र सिंह तोमर ने अनियमितताओं की शिकायत की:जनपद और जिला पंचायत स्तर पर शिकायतें की गईं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं।14 अक्टूबर 2025 को प्रशासन को लिखित शिकायत दी गई।11 नवंबर 2025 की सुनवाई में कोर्ट ने कलेक्टर को 3 सप्ताह में निर्णय लेने का आदेश दिया।समयसीमा गुजरने पर कोई जवाब न मिलने पर 16 दिसंबर 2025 को नोटिस जारी।4 फरवरी 2026 की सुनवाई में अधिकारियों की अनुपस्थिति और असंतोषजनक जवाब पर कोर्ट ने इसे न्यायालय अवमानना माना।कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यह राशि दंड नहीं, बल्कि पेशी सुनिश्चित करने की प्रक्रिया है। अगली सुनवाई 25 फरवरी 2026 को होगी।व्यापक सवाल: प्रशासनिक जवाबदेही पर संकट?यह घटना जिले में बढ़ती शिकायतों को आईना दिखा रही है। जनजातीय कार्य विभाग, जन शिक्षा केंद्र और पंचायतों में लापरवाही के आरोप लग रहे हैं। कई माध्यमों में दर्ज शिकायतों पर कार्रवाई नदारद है।

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