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एक मतदाता का दो जगह वोट होने की छूट तीसरी जगह होने पर एक जगह का वोट काटा दिया जाए

एक मतदाता का दो जगह निवास स्थान है पैतृक निवास अस्थाई गांव में है तथा दूसरा वोट नगर निकाय शहरी पंचायत क्षेत्र में है जबकि दोनों का ग्रामीण एवं शहरी वोटिंग का समय अलग-अलग होता है जिससे मतदाता गांव में वोटिंग कर सकता है जब शहर की अधिसूचना जारी होती है तब शहर में वोटिंग कर सकता है इससे दोनों जगह वोटिंग हो जाती है लेकिन लोकसभा विधानसभा का चुनाव कई चरणों में अलग-अलग वर्ष होता है जिससे मतदाता वोटिंग ग्रामीण या शहरी केवल एक ही जगह कर सकता है ज्यादा चुनाव आयोग को एक देश एक चुनाव ग्रामीण पंचायत और लोकसभा विधानसभा की एक सूची होनी चाहिए तथा शहर की नगर निकाय और लोकसभा विधानसभा की एक सूची होनी चाहिए जब कई चरणों में हर राज्य में अलग-अलग महीना या वर्षों में चुनाव होते हैं तो मतदाता कई राज्यों में अपना वोट बनवा लेते हैं और वोटिंग करते हैं

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