वंदे मातरम :गृह मंत्रालय का नया गाइड लाइन ।
केंद्र सरकार ने 11 फरवरी 2026 को वंदे मातरम (राष्ट्रीय गीत) को लेकर नई गाइडलाइंस जारी की हैं। यह आदेश केंद्रीय गृह मंत्रालय (Ministry of Home Affairs) द्वारा 28 जनवरी 2026 को जारी 10-पेज के आधिकारिक दस्तावेज़ के आधार पर लागू किया गया है। यह गाइडलाइन मुख्य रूप से राष्ट्रीय गीत के सम्मान, प्रस्तुति के प्रोटोकॉल और उपस्थित लोगों के व्यवहार को व्यवस्थित करने के लिए है।
मुख्य बिंदु (नई गाइडलाइंस के अनुसार):
अब 6 छंदों (all six stanzas) वाला पूरा वंदे मातरम गाया/बजाया जाएगा।
समय अवधि: 3 मिनट 10 सेकंड (लगभग 190 सेकंड)।
पहले ज्यादातर जगहों पर सिर्फ पहले 2 छंद (लगभग 65 सेकंड) ही गाए जाते थे।
जब वंदे मातरम और जन गण मन (राष्ट्रगान) दोनों एक ही कार्यक्रम में बजाए/गाए जाते हैं, तो वंदे मातरम पहले बजेगा। राष्ट्रगान उसके बाद आएगा।
गीत बजने या गाए जाने के दौरान सभी उपस्थित लोगों को सावधान मुद्रा (attention position) में खड़ा होना होगा — ठीक वैसे ही जैसे राष्ट्रगान के समय होता है।
अब सवाल है कहाँ-कहाँ लागू होगा? (मुख्य अवसर)
सरकारी कार्यक्रम / आधिकारिक समारोह
सरकारी स्कूलों और शैक्षणिक संस्थानों के आयोजन
तिरंगा फहराने के अवसर
राष्ट्रपति के किसी आधिकारिक कार्यक्रम में आगमन
राष्ट्रपति/राज्यपाल के भाषण या राष्ट्र के नाम संबोधन से पहले और बाद में
अन्य महत्वपूर्ण राज्य स्तरीय समारोह
पुरुषोत्तम झा
पटना
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