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झारखंड में CNT (छोटा नागपुर टेनेंसी)

झारखंड में CNT (छोटा नागपुर टेनेंसी) और SPT (संथाल परगना टेनेंसी) एक्ट कहता है कि आदिवासी की जमीन सिर्फ आदिवासी ही खरीद सकता है | कौई गैर आदिवासी नहीं ! झारखंड में रह रहे हर शख्स को यह बात पता है| फिर भी लोग रिस्क लेकर लोग दलालों और भ्रष्ट अधिकारियों पर भरोषा कर आदिवासी (ST) की जमीन को गैर-आदिवासी द्वारा अवैध तरीके से रजिस्ट्री कराकर मकान बना बना लेते हैंl

आप चाहे कितने भी राजनीतिक रसूखदार, ताकतवर या धन्ना सेठ हों कानून से उपर कोई नहीं | कोर्ट में सारी चीजें धरी की धरी रह जाती है| चाहे झोपडी हो, पक्का मकान या अपार्टमेंट बुलडोजर चलना तय है|

Moral of the story:- झारखंड में जमीन खरीद रहे हैं और मकान बना रहे हैं तो सुनिश्चित कर लें कि वह आदिवासी की जमीन न हो | दलालों नेताओं के चक्कर में न पड़ें l अगर आदिवासी (अनुसूचित जनजाति) की जमीन यदि जबरन कब्जा की गई है या अवैध रूप से हस्तांतरित (खरीदी) की गई है, तो कानून के तहत उसे कभी भी कोर्ट या सक्षम प्राधिकारी के आदेश से खाली कराया जा सकता हैl चाहे आपने कई मंजिला इमारत बना रखी हो | बुलडोजर चलने से कोई नहीं रोक सकता |

#CNTSPTAct #jharkhand

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