⚡ बिना नोटिस बिजली कनेक्शन काटना – क्या यह सही है?
ग्राम समयपुर, तहसील बल्लभगढ़, जिला फरीदाबाद/
गांव में दो व्यक्ति अपने आप को बिजली विभाग का बड़ा अधिकारी बताकर बिना कोई लिखित नोटिस दिए लोगों के बिजली मीटर उतार रहे हैं और कनेक्शन काट रहे हैं।
इससे गांव के लोगों में डर और परेशानी का माहौल बना हुआ है।
⚖ कानून क्या कहता है?
Electricity Act, 2003 की धारा 56 के अनुसार —
अगर किसी का बिजली बिल बकाया है तो:
✔ पहले लिखित नोटिस देना जरूरी है
✔ उपभोक्ता को भुगतान के लिए कम से कम 15 दिन का समय देना जरूरी है
✔ पूरी प्रक्रिया नियम के अनुसार करनी जरूरी है
❌ बिना नोटिस के सीधे मीटर उतारना या कनेक्शन काटना कानून के खिलाफ है।
❗ हमारी मांग
1️⃣ जांच हो कि ये लोग सच में अधिकृत अधिकारी हैं या नहीं।
2️⃣ अगर नियमों का उल्लंघन हुआ है तो कार्रवाई हो।
3️⃣ भविष्य में बिना नोटिस किसी का कनेक्शन न काटा जाए।
4️⃣ जनता को पहले जानकारी और समय दिया जाए।
📢 जन-जन की आवाज:
हम बिल देने से नहीं भाग रहे,
लेकिन कानून से ऊपर कोई नहीं।
जनता को डराकर कार्यवाही करना बंद होना चाहिए।
👉 जिला प्रशासन और बिजली विभाग के उच्च अधिकारियों से निवेदन है कि तुरंत संज्ञान लें।
#जन_जन_की_आवाज