उच्न्यालय निर्देश
Supreme Court ने कहा है कि जो आरोपी फरार हो जाते हैं, उन्हें अग्रिम जमानत नहीं मिलनी चाहिए. Court ने कहा कि ऐसे आरोपी अक्सर ट्रायल के बाद बरी होने के बाद सुरक्षा के लिए कोर्ट आते हैं. इस मामले में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के आदेश को रद्द कर दिया गया. 😊