बार लाइसेंस हुआ सस्ता, एयरपोर्ट पर भी शराब बिक्री की तैयारी_ छत्तीसगढ़ सरकार का बड़ा फैसला
बार लाइसेंस शुल्क में कटौती और एयरपोर्ट पर नियंत्रित शराब बिक्री की पहल को छत्तीसगढ़ सरकार का व्यवसाय और पर्यटन अनुकूल कदम माना जा रहा है।
छत्तीसगढ़ | 17 फरवरी 2026
छत्तीसगढ़ में होटल, रेस्टोरेंट और क्लब संचालकों के लिए राहत भरी खबर है। सरकार ने नई आबकारी नीति में महत्वपूर्ण बदलाव करते हुए बार और क्लब लाइसेंस की फीस में कटौती का निर्णय लिया है। इस फैसले से राज्य के बड़े शहरों में कारोबार कर रहे संचालकों को सीधी आर्थिक राहत मिलेगी।
नई नीति के अनुसार, 7 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में अप्रैल-2 और एक-फेल-3 (A-2 एवं FL-3) श्रेणी के बार लाइसेंस की फीस 24 लाख रुपये से घटाकर 18 लाख रुपये कर दी गई है।
इससे लाइसेंसधारकों को 6 लाख रुपये की बचत होगी। इसके साथ ही बैंक गारंटी की शर्तों में भी ढील दी गई है, जिससे पूंजी पर दबाव कम होगा।
सरकार ने तीन-स्टार से ऊपर के होटलों के लिए लागू आबकारी शुल्क में भी कमी की है। इससे उच्च श्रेणी के होटल उद्योग को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है और पर्यटन क्षेत्र में निवेश आकर्षित होगा।
एयरपोर्ट पर शराब बिक्री का पायलट प्रोजेक्ट
नई आबकारी नीति में एक और बड़ा प्रावधान जोड़ा गया है। राज्य के पर वर्ष 2026–27 में पायलट प्रोजेक्ट के तहत शराब बिक्री की अनुमति देने की तैयारी की जा रही है। हालांकि, इसके लिए समय-सीमा तय की गई है। एयरपोर्ट पर शराब बिक्री का संचालन सुबह 11:00 बजे से रात 11:00 बजे तक ही अनुमत रहेगा।
सरकार का उद्देश्य
सरकार का मानना है कि इन सुधारों से:
होटल, रेस्टोरेंट और क्लब व्यवसाय को बढ़ावा मिलेगा
पर्यटन और सेवा क्षेत्र में रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे
राज्य के राजस्व में दीर्घकालीन वृद्धि होगी, साथ ही नियमों में संतुलन बना रहेगा ।
इससे यह स्पष्ट हो रहा है कि नई आबकारी नीति को सरकार व्यापार-हितैषी समझ रही है।यह भी स्पष्ट है कि सामाजिक जिम्मेदारियों और कानून-व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए ही सभी प्रावधान लागू किए जाएंगे।
_जन चौपाल 36_