⚖️ वर्ष की प्रथम नेशनल लोक अदालत का आयोजन 14 मार्च को
⚖️ वर्ष की प्रथम नेशनल लोक अदालत का आयोजन 14 मार्च को
छिंदवाड़ा। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली एवं म.प्र. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर के निर्देशानुसार वर्ष 2026 की प्रथम नेशनल लोक अदालत का आयोजन 14 मार्च 2026, शनिवार को किया जाएगा।
यह आयोजन प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण छिंदवाड़ा श्री सुशांत हुद्दार के कुशल नेतृत्व में संपन्न होगा।
📍 इन न्यायालयों में होगा आयोजन
नेशनल लोक अदालत का आयोजन
जिला न्यायालय छिंदवाड़ा
परिवार न्यायालय छिंदवाड़ा
तहसील न्यायालय परासिया
चौरई
पांढुर्णा
सौंसर
#जुन्नारदेव
अमरवाड़ा
तामिया
हर्रई
में किया जाएगा।
📝 इन प्रकरणों का होगा निराकरण
लोक अदालत के माध्यम से न्यायालयों में लंबित विभिन्न प्रकार के समझौता योग्य प्रकरणों का आपसी सुलह समझौते के आधार पर निराकरण किया जाएगा, जिनमें प्रमुख रूप से—
समझौता योग्य आपराधिक प्रकरण
धारा 138 एन.आई. एक्ट (चेक बाउंस) के मामले
मोटर दुर्घटना क्षतिपूर्ति दावा प्रकरण
श्रम विवाद
विद्युत एवं जलकर संबंधी प्रकरण
पारिवारिक विवाद
भूमि अधिग्रहण के मामले
बैंक ऋण वसूली प्रकरण
सिविल न्यायालयों में लंबित राजस्व एवं अन्य दीवानी प्रकरण
शामिल हैं।
इसी प्रकार प्री-लिटिगेशन प्रकरणों में भी धारा 138 एन.आई. एक्ट, बैंक ऋण वसूली, श्रम विवाद, विद्युत एवं जलकर तथा अन्य समझौता योग्य आपराधिक एवं दीवानी मामलों का निराकरण किया जाएगा।
🤝 सुलह से त्वरित न्याय
नेशनल लोक अदालत का उद्देश्य आपसी सहमति से विवादों का त्वरित एवं सरल समाधान कराना है, जिससे समय और धन दोनों की बचत हो तथा न्यायालयों में लंबित प्रकरणों की संख्या में कमी आए।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने आम नागरिकों से अपील की है कि वे अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित होकर अपने लंबित मामलों का निराकरण लोक अदालत के माध्यम से कराएं और त्वरित न्याय का लाभ उठाएं।