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लॉरेंस बिश्नोई बरी: चंडीगढ़ के सोनू शाह मर्डर केस में बड़ा फैसला, शुभम, मंजीत और राजन उर्फ जाट दोषी करार

अमनदीप सिंह भाटिया / चंडीगढ़ के बहुचर्चित राजवीर सिंह उर्फ सोनू शाह हत्याकांड में जिला अदालत ने सात साल बाद अहम फैसला सुनाया है। अदालत ने लॉरेंस बिश्नोई समेत पांच आरोपियों को साक्ष्यों के अभाव में बरी कर दिया जबकि तीन आरोपियों को दोषी ठहराया है। दोषियों की सजा पर अदालत 20 फरवरी को सुनवाई करेगी। अदालत ने जिन आरोपियों को बरी किया उनमें लॉरेंस बिश्नोई के अलावा धर्मेंद्र सिंह, अभिषेक उर्फ बंटी, राजू बसोदी और दीपक रंगा शामिल हैं। वहीं, शुभम उर्फ बिगनी, मंजीत उर्फ मोटा और राजन उर्फ जाट को हत्या के मामले में दोषी करार दिया गया है। सभी आरोपी चंडीगढ़, दिल्ली, अंबाला और गुजरात की विभिन्न जेलों में बंद बताए गए हैं।28 सितंबर 2019 को सेक्टर-45 के बुडैल गांव स्थित कार्यालय में प्रॉपर्टी डीलर राजवीर सिंह उर्फ सोनू शाह की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। हमलावरों ने ताबड़तोड़ करीब 14 राउंड फायरिंग की थी। हमले में सोनू शाह की मौके पर ही मौत हो गई थी जबकि जोगिंदर सिंह और परमिंदर घायल हुए थे। हत्या के बाद सोशल मीडिया पर एक वॉयस मैसेज वायरल हुआ था जिसमें कथित तौर पर राजू बसोदी ने बिश्नोई गैंग की ओर से जिम्मेदारी लेने का दावा किया था। मामले की जांच चंडीगढ़ पुलिस क्राइम ब्रांच ने की थी और सितंबर 2019 में लॉरेंस बिश्नोई समेत आठ आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी। आरोप था कि हत्या जेल से संचालित नेटवर्क के जरिये योजनाबद्ध तरीके से करवाई गई।

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