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देवेंद्रनगर थाना क्षेत्र में बोर्ड परीक्षाओं के दौरान निर्धारित समय-सीमा के बाहर अवैध डी.जे. संचालन पर पन्ना पुलिस की सख्त कार्यवाही


पुलिस मुख्यालय भोपाल एवं म.प्र. शासन द्वारा कोलाहल (ध्वनि प्रदूषण) नियंत्रण संबंधी जारी दिशा-निर्देशों तथा माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर के आदेशों के पालन में, साथ ही वर्तमान में संचालित बोर्ड परीक्षाओं को दृष्टिगत रखते हुए, पुलिस अधीक्षक पन्ना श्रीमती निवेदिता नायडू द्वारा जिले के समस्त थाना प्रभारियों को बिना सक्षम अनुमति एवं निर्धारित समय-सीमा के बाहर ध्वनि विस्तारक यंत्र/डी.जे. संचालन करने वालों के विरुद्ध सख्त वैधानिक कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए हैं।

उक्त निर्देशों के अनुपालन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पन्ना सुश्री वंदना चौहान एवं अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस) पन्ना श्री एस.पी. सिंह बघेल के मार्गदर्शन में उपनिरीक्षक संतोष सिंह यादव, थाना प्रभारी देवेंद्रनगर के नेतृत्व में पुलिस टीम का गठन किया गया।

इसी क्रम में दिनांक 26.02.2026 को बमरी-बड़ौरा रोड, देवेंद्रनगर में आरोपी मुखलेश कुशवाहा पिता श्याम सुंदर कुशवाहा, उम्र 32 वर्ष, निवासी ग्राम बगला थाना देवेंद्रनगर जिला पन्ना को पिकअप वाहन क्रमांक MP19GA 4672 में बिना सक्षम अनुमति के अत्यधिक ध्वनि स्तर पर डी.जे. बजाते हुए तथा कोलाहल नियंत्रण अधिनियम के नियमों का उल्लंघन करते पाया गया। जिस पर विधिवत वैधानिक कार्यवाही की गई।

मौके से पुलिस टीम द्वारा निम्न सामग्री जप्त की गई—
* 01 जनरेटर
* 10 पार रोड लाइट
* 01 बेस पेटी
* 03 बड़े साउंड बॉक्स
* 01 माउस पैड मशीन
* 01 मिक्सर CA-20
* पिकअप वाहन क्रमांक MP19GA 4672
उपरोक्त डी.जे. सामग्री एवं वाहन की कुल अनुमानित कीमत लगभग ₹10,00,000/- है। समस्त सामग्री एवं वाहन को जप्त कर थाना परिसर में सुरक्षार्थ रखा गया है।
आरोपी के विरुद्ध थाना देवेंद्रनगर जिला पन्ना में म.प्र. कोलाहल नियंत्रण अधिनियम के तहत अपराध क्रमांक 91/26 पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है।

सराहनीय योगदान:-
उक्त कार्यवाही में थाना प्रभारी देवेंद्रनगर उपनिरीक्षक संतोष सिंह यादव, प्रधान आरक्षक धीरेंद्र सिंह, वीर नारायण सिंह, आरक्षक रोहित बागरी, अंकित त्रिपाठी तथा वाहन चालक पुष्पेंद्र जाट की महत्वपूर्ण भूमिका रही।।

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