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"01 अप्रैल 2026 से महाराष्ट्र में MNREGA के काम 100% बंद, ग्राम रोज़गार सेवक सहायक और गरीब ज़रूरतमंद मज़दूरों के लिए भूखमरी की स्थिती ।"


महाराष्ट्र राज्य सरकार के फ़ैसले के मुताबिक, ज़मीनी स्तर पर MNREGA के कामों को लागू करने वाले ग्राम रोज़गार सेवक सहायक का काम आज तक पार्ट-टाइम है। सरकार के 02 मई 2011 के फ़ैसले के मुताबिक, यह साफ़ तौर पर कहा गया है कि ग्राम रोज़गार सेवक सहायक का पद पार्ट-टाइम है। यह काम करने के बाद, ग्राम रोज़गार सेवक सहायक को अपना और अपने परिवार का गुज़ारा करने के लिए दूसरा काम करना चाहिए। " उसे यह उम्मीद नहीं करनी चाहिए कि ग्राम रोज़गार सेवक के पद के मानदेय से वह या उसका परिवार गुज़ारा कर पाएगा। ग्राम रोज़गार सेवक के पास इनकम का कोई और ज़रिया है, तो उसे ग्राम रोज़गार सेवक सहायक को करने दिया जाएगा। ग्राम रोज़गार सेवक के पद का यह मानदेय उसकी एक्स्ट्रा इनकम होगी, ग्राम रोज़गार सेवक की सर्विस टेम्पररी होगी। ग्रामरोजगार सेवक सहायक राज्य सरकार / ज़िला परिषद / पंचायत समिति का कर्मचारी नहीं होगा और वह ग्राम पंचायत का रेगुलर कर्मचारी भी नहीं होगा।" यह बात महाराष्ट्र राज्य सरकार के 02 मई 2011 के सरकारी फ़ैसले में साफ़-साफ़ लिखी है।

ऐसे में, महाराष्ट्र राज्य सरकार ने केंद्र सरकार के आदेश से ग्राम रोज़गार सेवक सहायक को 01 अप्रैल 2026 से फुल-टाइम काम करने का आदेश दिया है।

"उदाहरण के लिए, MNREGA के कामों पर काम करने वाले मजदुरों की ऑनलाइन अटेंडेंस एक बार सुबह और फिर शाम को फेस ऑथेंटिकेशन से लेना।"

महाराष्ट्र राज्य सरकार के फैसले में, ग्राम रोजगार सेवक सहायक को फुल-टाइम का दर्जा दिए बिना, उन्हें निर्देश दिया गया है कि -

1) फुल-टाइम काम करें,

2) MNREGA के कामों पर मज़दूरों की हाजिरी दिन में दो बार ली जाए, सुबह काम शुरू होने के बाद और शाम को, ऑनलाइन फेस ऑथेंटिकेशन से,

3) MNREGA के कामों पर मज़दूरों की दिन में दो बार ऑनलाइन हाजिरी लेने के लिए ग्राम रोजगार सेवक सहायक को मोबाइल डेटा का खर्च सरकार नहीं देगी, जिसका खर्च ग्राम रोजगार सेवक सहायक अपने घर से उठाएंगे,

4) MNREGA स्कीम साल 2005 से सुरू हुई तबसे ग्राम रोजगार सेवक सहायक को तहसील ऑफिस, पंचायत समिति ऑफिस आने-जाने के लिए किसी भी तरह का खर्चा आजतक नहीं दिया गया है, महाराष्ट्र राज्य में ग्राम रोजगार सेवक सहायक को किसी भी तरह का स्टेशनरी खर्च भी आजतक नहीं दिया गया है।

ऐसे में ग्रामरोजगार सेवक सहायक को बिना किसी खर्च के काम करने का ऑर्डर दिया जा रहा है और उन्हें काम करने के लिए मजबूर किया जा रहा है।

लेकिन 01 अप्रैल, 2026 से पूरे महाराष्ट्र राज्य में ग्राम रोज़गार सेवक सहायकों ने अनिश्चितकालीन काम बंद आंदोलन शुरू कर दिया है। मांगों में शामिल हैं -

1) महाराष्ट्र राज्य सरकार के 02 मई, 2011 के फैसले के अनुसार पार्ट-टाइम ग्राम रोज़गार सेवक सहायकों को फुल-टाइम करने का सरकारी फैसला लिया जाए,

2) महाराष्ट्र राज्य सरकार ग्राम रोज़गार सेवक सहायकों को मानदेय वितरीत करने के बारें में दिनांक 03 अक्टूबर, 2024 के सरकारी फैसले को तुरंत लागू करें और मानदेय तुरंत वितरीत करें ,

3) ग्राम रोज़गार सेवक सहायकों को MGNREGA के काम पर मजदूरों की दिन में दो बार ऑनलाइन फेस ऑथेंटिकेशन के ज़रिए अटेंडेंस लेने के लिए मोबाइल डेटा रिचार्ज और स्टेशनरी का खर्च दिया जाए,

4) तहसील ऑफिस, पंचायत समिति ऑफिस आने-जाने के लिए TA DA दिया जाए।

नहीं तो, 01 अप्रैल 2026 से पूरे महाराष्ट्र राज्य में ग्राम रोज़गार सेवक सहायकों द्वारा शुरू किया गया काम रोको आंदोलन इन्हीं वजहों से अनिश्चित काल के लिए जारी रहेगा।

इस स्थिति के कारण, गरीब और ज़रूरतमंद मज़दूरों को मिलने वाला काम बंद हो गया है, और महाराष्ट्र राज्य सरकार की पॉलिसी ने राज्य में गरीब और ज़रूरतमंद मज़दूरों के लिए भुखमरी की नौबत ला दी है।

महाराष्ट्र राज्य सरकार की पॉलिसी है कि हम किसी भी तरह का खर्च नहीं देंगे, सरकारी फ़ैसले को लागू नहीं करेंगे, बल्कि काम को सुचारू रूप से जारी रखो , यानी गुलामों की तरह जो काम बताया जाए, वह करो , अपना हक़ नहीं मांगो । जबकि सरकार से ग्राम रोज़गार सेवक सहायकों को न्यूनतम मज़दूरी देने की उम्मीद है, महाराष्ट्र राज्य सरकार उन्हें उतना भी नहीं दे रही है।

देश के दूसरे राज्यों में, राज्य सरकार ने ग्राम रोज़गार सेवक सहायक को फुलटाईम वर्कर का दर्जा दिया है, इसलिए वहाँ के ग्राम रोज़गार सेवक सहायक सही काम कर रहे हैं। लेकिन महाराष्ट्र राज्य में ग्राम रोज़गार सेवक सहायकों को पार्ट-टाइम कहकर उनसे गुलामों की तरह फुल-टाइम काम करवाया जा रहा है। इसलिए MGNREGA ग्राम रोज़गार सेवक सहायक और MGNREGA मज़दूरों के लिए भुखमरी की नौबत आ गई है।

केंद्र सरकार और महाराष्ट्र राज्य सरकार को इस स्थिति पर तुरंत ध्यान देना चाहिए, स्थिति पर गंभीरता से विचार करना चाहिए और न्याय देना चाहिए। देश की सभी सक्षम अदालतों को भी जनहित में इस पर विचार करना चाहिए कि देश में ग्राम रोज़गार सेवक सहायकों से कैसे काम करवाया जा रहा है, उनसे कितने समय तक काम करवाया जा रहा है और राज्य सरकार उन्हें मज़दूरी के रूप में क्या दे रही है।

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