मर्डर मामले में छह साल बाद मृतक की पत्नी सहित चार नामजद आरोपी बरी।
जिला फतेहाबाद: बीते कल जिला सत्र एवं फास्ट्रैक कोर्ट ने तथ्यात्मक पैरवी सुनने के बाद पिछले छह साल से लंबित मामले में मुख्य आरोपी मृतक की पत्नी सहित चार नामजद आरोपियों को बाईज्जत बरी किया।
संबंधित सदर थाना में दर्ज मुकदमा नंबर 231 वर्ष 2020 में किया गया उक्त मामले की पैरवी अधिवक्ता सुरजीत सिंह मेडल व अधिवक्ता एस एस मारोठिया,अधिवक्ता राजेश शर्मा व अधिवक्ता सुशील धारणिया ने की।
ज्ञातव्य है की मुख्य आरोपी मृतक की पत्नी उसके पिता व उसके चचेरे भाइयों पर जबरन कीटनाशक पिलाकर मारने का आरोप लगाया गया था जो कि शिकायतकर्ता पक्ष साबित नहीं कर पाया और ज्यादातर मुख्य गवाह अपनी गवाही से मुकर गए।