अवैध मिट्टी भंडारण पर पेट्रोल पंप संचालक को 1.95 लाख का जुर्माना
मध्यप्रदेश: जिले के ग्राम खमतरा स्थित निर्माणाधीन पेट्रोल पंप परिसर में मिट्टी के अवैध भंडारण के मामले में अपर कलेक्टर न्यायालय ने पेट्रोल पंप संचालक हरभजन सिंह खनूजा पर 1 लाख 95 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है। यह कार्रवाई खनिज निरीक्षक की रिपोर्ट और मौके पर निरीक्षण के आधार पर की गई। खनिज विभाग की रिपोर्ट के अनुसार 24 जुलाई 2025 को लगभग 130 घनमीटर मिट्टी खनिज का भंडारण पाया गया था।
अपर कलेक्टर के आदेश में कहा गया कि प्रस्तुत ई-टी-पी और रॉयल्टी दस्तावेजों में स्थल और नामों का मेल नहीं पाया गया, जिससे दस्तावेज अमान्य माने गए। मौके के पंचनामा, प्रतिवेदन और फोटोग्राफ्स के आधार पर अवैध भंडारण प्रमाणित हुआ। खान एवं खनिज अधिनियम 1957 तथा मध्यप्रदेश खनिज नियम 2022 के तहत रॉयल्टी की 15 गुना राशि और पर्यावरण क्षतिपूर्ति के रूप में कुल 1,95,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया है। खनिज अधिकारी ओपी बघेल ने पंप संचालक को मांग पत्र जारी कर वैधानिक कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।