उत्तर प्रदेश ग्राम पंचायत प्रधानों को 1 वर्ष का प्रशासनिक पद दिया गया
उत्तर प्रदेश: IAS अनिल कुमार, प्रमुख सचिव पंचायती राज, ने उत्तर प्रदेश की सभी ग्राम पंचायतों के प्रधानों को पांच वर्षों के बाद एक वर्ष का प्रशासनिक पद देने का आदेश जारी किया है। इस अवधि के दौरान वे प्रशासक के रूप में कार्य करेंगे।
इस आदेश के तहत प्रधानों को चुनाव होने तक बिना किसी नीति संबंधी निर्णय के कार्य करने का अधिकार मिलेगा। इस दौरान पंचायतों का सर्वोच्च नियंत्रण कलेक्टर के पास रहेगा। प्रधान केवल प्रशासनिक कार्यों को संभालेंगे और चुनाव तक पंचायतों में स्थिरता बनी रहेगी।