TET पास करना होगा अनिवार्य, सुप्रीम कोर्ट ने बढ़ाई समय सीमा
*दिल्ली*
शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। अदालत ने स्पष्ट किया है कि शिक्षकों के लिए TET की अनिवार्यता में कोई छूट नहीं दी जाएगी। हालांकि, परीक्षा पास करने के लिए शिक्षकों को अतिरिक्त राहत देते हुए समय सीमा में एक वर्ष की बढ़ोतरी कर दी गई है। सुप्रीम कोर्ट के अनुसार जिन शिक्षकों की सेवा में पांच वर्ष से अधिक का समय शेष है, उनके लिए TET उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा। अदालत ने कहा कि शिक्षण की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा आवश्यक है और इससे संबंधित नियमों का पालन करना होगा।
इस फैसले का असर उत्तर प्रदेश में करीब 1.86 लाख से अधिक शिक्षकों पर पड़ सकता है, जबकि देशभर में 22 लाख से अधिक शिक्षक इससे प्रभावित होंगे। निर्णय के बाद संबंधित शिक्षकों को निर्धारित अवधि के भीतर TET पास करना होगा। शिक्षा क्षेत्र से जुड़े विशेषज्ञों का मानना है कि यह फैसला शिक्षण व्यवस्था में गुणवत्ता और जवाबदेही को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकता है।
*रिपोर्टर यूनुश सिद्दीकी हरदोई*