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छिंदवाड़ा में बाहरी व्यक्तियों के प्रवेश पर पूरी तरह पाबंदी: कलेक्टर

छिंदवाड़ा। कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन की अध्यक्षता में आज जिला आपदा प्रबंधन समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में कोरोना वायरस के संक्रमण के रोकथाम व लॉकडाउन के दौरान कुछ आवश्यक छूट के संबंध में चर्चा की गई । 

          बैठक में कोरोना वायरस के संक्रमण के रोकथाम व लॉकडाउन के दौरान कुछ आवश्यक छूट के संबंध में समिति द्वारा चर्चा की गई। इसके आधार पर कलेक्टर श्री सुमन द्वारा लॉकडाउन  के दौरान कुछ आवश्यक छूट के संबंध में दण्ड प्रक्रिया सहिता 1973 की धारा.144 में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए सम्पूर्ण छिंदवाड़ा जिले की समस्त राजस्व सीमाओं में आगामी आदेश तक प्रतिबधात्मक आदेश जारी किया गया है, जिसमें 65 वर्ष से अधिक एवं 10 वर्ष से कम व्यक्तियोंए गर्भवती महिलाओं एवं गंभीर बीमारियों से ग्रसित व्यक्तियों को चिकित्सकीय अनिवार्यता को छोड़कर तथा इस आदेश में उल्लिखित गतिविधियों को छोड़कर किसी भी व्यक्ति को अनावश्यक घर से निकलना प्रतिबंधित रहेगा ।’
उन्होंने कहा कि, ‘जिले की सभी सीमाओं को सील करते हुए किसी भी माध्यम सड़क, रेल एवं हवाई मार्ग से जिले की सीमा में निवासरत नागरिक एवं बाहरी लोगों का आवागमन पूर्णतः निषेधित किया गया है । आवश्यक गतिविधियों को छोड़कर शाम 7 बजे से प्रातः 7 बजे आम जनता का आवागमन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा ।’

डीएम ने कहा कि, ‘सभी सिनेमा हॉल,  मॉल, शॉपिंग मॉल, कॉम्प्लेक्स, व्यायाम शाला स्पोट्र्स कॉम्प्लेक्स, स्वीमिंग पुल, मनोरंजन पार्क, सार्वजनिक पार्क, बार अहाता,  आडिटोरियम, असेम्बली हॉल, सार्वजनिक पुस्तकालय, वॉटर पार्क, जिम, ब्यूटी पार्लर तथा हैयर सैलून बंद रहेंगे । सार्वजनिक कार्यक्रम, धार्मिक स्थल, समस्त बाजार हाट, पशु मेला, फुटकर सब्जी एवं फल मंडियां, चायपान गुटखा एवं स्वल्पआहार का विक्रय प्रतिबंधित रहेगा । हॉटस्पॉट एवं कंटेनमेंट जोन के लिए भी दिशा निर्देश जारी किये गये हैं।’

उन्होंने कहा कि, ‘चिकित्सकीय संस्थाएं व सुविधाएं चालू रहेंगी  और उद्यानिकी,  मत्स्य पालन,  पशु पालन, बैंकिंग संस्थाएं, निर्माण कार्य, सार्वजनिक उपयोगी सेवाओं, वानिकीय कार्य, माल परिवहन एवं लोडिंग एवं अनलोडिंग, आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति, वाणिज्यिक एवं निजी प्रतिष्ठानों का संचालन के संबंध में भी आवश्यक दिशा निर्देश जारी किये गये हैं। व्यक्तियों के आवागमन संबंधी अनुमति, शासकीय एवं अशासकीय कार्यालय एवं अनिवार्य क्वारन्टाइन के संबंध में भी दिशा निर्देश जारी कर उनका पालन करने के निर्देश जारी किये हैं तथा सभी सार्वजनिक स्थलों पर फेस मास्क पहनना अनिवार्य किया गया है।

बैठक में जिला पंचायत की अध्यक्ष श्रीमती कांता ठाकुर, नगर निगम की पूर्व महापौर श्रीमती कांता सदारंग, पूर्व विधायक चौधरी चंद्रभान सिंह, पं. रमेश दुबे, नानाभाउ मोहोड, नत्थनशाह कवरेती, ताराचंद बावरिया, विवेक बंटी साहू सहित  रमेश पोफली,  दौलत सिंह ठाकुर, जेपी सिंह, विजय झांजरी तथा जिला प्रशासन की ओर से पुलिस अधीक्षक विवेक अग्रवाल, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी गजेंद्र सिंह नागेश,  अतिरिक्त कलेक्टर राजेश बाथम, मेडिकल कॉलेज के डीन गिरीश रामटेके, नगर निगम आयुक्त राजेश शाही व एसडीएम अतुल सहित अन्य संबंधित अधिकारी व समिति के सदस्य उपस्थित थे ।   

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