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*कोरोना वायरस की रोकथाम एवं बचाव हेतु धारा 144 ला

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कोरोना वायरस की रोकथाम एवं बचाव हेतु धारा 144 लागू

श्योपुर । कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट  शिवम वर्मा द्वारा कोरोना वायरस की तीसरी लहर की संभावना को दृष्टिगत रखते हुए संक्रमण पर प्रभावी नियंत्रण, उसकी रोकथाम, बचाव एवं आमजन के स्वास्थ्य व जान-माल की सुरक्षा के मद्देनजर श्योपुर जिले में धारा 144 लागू की गई है।

कलेक्टर एवं जिला 
मजिस्ट्रेट शिवम वर्मा द्वारा जारी आदेश के अनुसार श्योपुर जिले में समस्त विद्यालयों में कक्षा 01 से 12वी तक की कक्षाएं कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन करते हुए 50 प्रतिशत क्षमता के साथ संचालित होंगी। विद्यालयों में कक्षावार नियत दिवसों के अतिरिक्त अन्य दिवसों में डिजिटल माध्यम से ऑन लाईन कक्षाएं संचालित होंगी।

समस्त विद्यालयों में अर्ध वार्षिक परीक्षाएं पूर्व निर्धारित कार्यक्रम अनुसार संचालित होंगी। आदेश के अनुसार सभी व्यक्ति अनिवार्य रूप से फेस मास्क लगायेंगे। सभी सार्वजनिक स्थलों कार्यस्थलों एवं परिवहन के दौरान मास्क पहनना अनिवार्य होगा। नो मास्क- नो मूवमेंट, नो मास्क - नो सर्विस का पालन सुनिश्चित किया जायेगा।

सभी कार्यस्थलों (कार्यालयों /प्रतिष्ठानों/मॉल/दुकान आदि) में ऐसे व्यक्ति को प्रवेश नहीं दिया जायेगा तथा सामान का क्रय-विक्रय नहीं किया जायेगा। जिसने मास्क न लगाया हो। सभी दुकानदार, प्रतिष्ठान, मॉल संचालक एवं सामाजिक, राजनैतिक, खेल, मनोरंजन, धार्मिक-आयोजन, मेले आदि के आयोजनकर्ता यह सुनिश्चित करेंगें कि वह ऐसे कार्यक्रमों में शामिल व्यक्तियों को मास्क लगाना अनिवार्य रखते हुए उसका पालन करायें। मास्क न लगाने की स्थिति में 100/- रूपये का जुर्माना तथा बार-बार उल्लंघन करते हुए पाये जाने पर खुली जेल की कार्यवाही भी की जा सकेगी।

साथ ही प्रतिष्ठान /दुकान/मॉल संचालक एवं उनके यहां कार्यरत कर्मचारी इसका उल्लंघन करते हुए पाये गये, तो नियमानुसार दुकान को सील्ड करने की कार्यवाही भी की जा सकेगी। सभी दुकानदार, प्रतिष्ठान, मॉल संचालक एवं सामाजिक, खेल, मनोरंजन, धार्मिक-आयोजन, मेले आदि के आयोजनकर्ता प्रोटोकॉल नियमों के तहत सोशल डिस्टेंसिंग, सेनेटाइजर के उपयोग आदि कोविड प्रोटोकॉल का पालन सुनिश्चित करें। जिला परिवहन अधिकारी बस संचालकों के माध्यम से यह सुनिश्चित करेंगे की बसों में यात्रा कर रहे सभी यात्री कोविड अनुकूल व्यवहार का पालन करें। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बस स्टेण्ड पर कोविड सैंपलिंग एवं कोविड टीकाकरण टीम की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे ताकि बाहर से आ रहे व्यक्तियों की सही समय पर जांच हो सके। यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा। आदेश का उल्लंघन करने वालों पर भारतीय दण्ड विधान की धारा-188 एवं आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60 में वर्णित अनुसार दण्डात्मक प्रावधानों के अन्तर्गत कार्यवाही की जा सकेगी। पुलिस अधीक्षक श्योपुर, मुख्य कार्यलपान अधिकारी जिला पंचायत श्योपुर, मुख्य नगरपालिका अधिकारी श्योपुर विभागीय वाहनों जिन पर लाउड स्पीकर लगे है, एवं अन्य सुसंगत माध्यमों से निःशुल्क मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, रोको-टोको संबंधी संदेश आवश्यक रूप से प्रसारित करायेंगे। पुलिस अधीक्षक श्योपुर एवं इंसीडेंट कमांडर उक्तादेश का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करेंगे।

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